राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन जज श्रीमती अल्का शर्मा के निर्देशन में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान के अंतर्गत मंगलवार को जिले के विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों में “अजनबियों से सावधान-मना करो, दूर जाओ, बताओ” विषय पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अनजान व्यक्तियों से जुड़े संभावित खतरों की पहचान करने, असुरक्षित एवं असहज परिस्थितियों से बचने तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्वसनीय वयस्क से सहायता प्राप्त करने के संबंध में सरल एवं व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना रहा।

इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीमती अल्का शर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री भारत भूषण पाठक द्वारा सोफिया पब्लिक स्कूल, भावा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को “मना करो, दूर जाओ, बताओ” सुरक्षा सूत्र की जानकारी देते हुए समझाया गया कि किसी असुरक्षित अथवा असहज अनुरोध या व्यवहार की स्थिति में स्पष्ट रूप से मना करें, ऐसी परिस्थिति से तत्काल दूर होकर सुरक्षित स्थान अथवा विश्वसनीय वयस्क के पास जाएं तथा घटना की जानकारी माता-पिता, शिक्षक, अभिभावक अथवा अन्य विश्वसनीय व्यक्ति को अवश्य दें। विद्यार्थियों को ऑनलाइन अजनबियों, संदिग्ध संदेशों, अनजान संपर्कों तथा व्यक्तिगत जानकारी एवं फोटो साझा करने से जुड़े जोखिमों के प्रति भी जागरूक किया गया।
वहीं राजसमंद मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री सुनील कुमार ओझा द्वारा ऑरेंज काउंटी स्कूल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव भारत भूषण पाठक द्वारा शहीद नारायण लाल गुर्जर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बिनोल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती ज्योति शर्मा द्वारा सेंट पोल सैकण्डरी स्कूल, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती साक्षी शर्मा द्वारा सविता इंटरनेशनल स्कूल तथा विशिष्ट न्यायाधीश, एनआई एक्ट प्रकरण श्री यतींद्र चौधरी द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, केलवा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त मुख्य एलएडीसी श्री नारायण लाल तेली, डिप्टी एलएडीसी श्री भोपाल सिंह राव, असिस्टेंट एलएडीसी श्रीमती ऋतु शर्मा, श्री प्रखर खण्डेलवाल एवं श्री प्रभाव सिंह द्वारा भी विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी प्रकार तालुका नाथद्वारा में एनआई एक्ट प्रकरण श्रीमती शिवानी सोलंकी द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सालोर, तालुका भीम में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती मनी वालिया द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलातों की गुवार, तालुका देवगढ़ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती चारण आशा द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वादड़ी, तालुका कुंभलगढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रमोद द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रिछेड़ तथा तालुका रेलमगरा में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री अनुपमा भटनागर द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पछमाता एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री निविशा निमावत द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पछमता में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
डीजे अल्का शर्मा के निर्देशन में आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, सुरक्षित व्यवहार तथा असुरक्षित परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले आवश्यक कदमों के संबंध में आयु-उपयुक्त जानकारी प्रदान की गई। न्यायिक अधिकारीगण ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि किसी भी असहज, संदिग्ध अथवा असुरक्षित परिस्थिति में चुप न रहें और बिना भय अथवा झिझक के तत्काल अपने माता-पिता, शिक्षक, अभिभावक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें। इस अवसर पर विद्यार्थियों को “मना करो, दूर जाओ, बताओ” सुरक्षा सूत्र को अपने दैनिक व्यवहार में अपनाने का संदेश दिया गया।
