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लग्जरी एवं स्लीपर बसों का संयुक्त निरीक्षण, सुरक्षा मानकों की जांच

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माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग द्वारा शुक्रवार को भीलवाड़ा बाईपास पर संयुक्त अभियान चलाकर लग्जरी एवं स्लीपर बसों का औचक निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान एआईएस-119, मोटर वाहन अधिनियम-1988 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी-2024 के तहत निर्धारित सुरक्षा एवं तकनीकी मानकों की पालना का गहन परीक्षण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री भारत भूषण पाठक ने बताया कि एक माह तक संचालित होने वाले इस विशेष अभियान का उद्देश्य यात्री वाहनों में सुरक्षा मानकों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के दौरान बसों की लंबाई, स्लीपर की निर्धारित लंबाई, अग्निशमन यंत्र, कांच तोड़ने के लिए हैमर, आपातकालीन निकास, सीट क्षमता, वाहनों की फिटनेस, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया गया।

उन्होंने बताया कि जिन वाहनों में गंभीर तकनीकी खामियां अथवा अनधिकृत मॉडिफिकेशन पाए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार चालान एवं वाहन सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सुरक्षा मानकों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

संयुक्त निरीक्षण अभियान के दौरान उप निरीक्षक श्री पन्नालाल, परिवहन निरीक्षक श्रीमती अनिता पंवार, परिवहन उप निरीक्षक श्री नवीन कुमार जैन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्मिक सागर वर्मा एवं राधेश्याम राजपुरोहित उपस्थित रहे।

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