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10 धर्म कांटों का निरीक्षण, अनियमितताओं पर 14 हजार रुपये का जुर्माना

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 राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत जिले में धर्म कांटों के विरुद्ध व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। विभागीय जांच दल ने सहायक नियंत्रक भूपराज जाटव के नेतृत्व में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल 10 धर्म कांटों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से खनन क्षेत्रों एवं क्रशर इकाइयों पर स्थापित धर्म कांटों की जांच की गई। जांच में कई स्थानों पर धर्म कांटे विधिवत सत्यापित नहीं पाए गए। इसके अलावा असत्यापित बाटों का उपयोग तथा परिसर में सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदर्शित नहीं किए जाने जैसी विभिन्न अनियमितताएं सामने आईं। इन मामलों में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

सहायक नियंत्रक भूपराज जाटव ने बताया कि विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी जिले सहित पूरे प्रदेश में धर्म कांटों एवं माप-तौल उपकरणों की नियमित जांच जारी रहेगी। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे केवल राज्य सरकार द्वारा सत्यापित धर्म कांटों पर ही अपने माल की तौल करवाएं तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना विभाग को दें, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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