शादी विवाह व अन्य समारोहों में हलावाई व कैटर्स के लिये लाइसेंस लेना हुआ अनिवार्य फूड प्वाइजनिंग की घटनाओं को रोकने के लिये एसओपी जारी
जिले में अब शादी विवाह, अन्य धार्मिक व सामाजिक आयोजनो हेतु भोजन बनाने व परोसन के लिये हलवाई व केटर्स को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। इस सम्बन्ध में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण डॉ टी शुभ मंगला द्वारा संपूर्ण राज्य में मानक संचालन प्रक्रिया जारी…
