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खनिज परिवहन में पारदर्शिता हेतु सख्त निर्देश, वे-ब्रिज ऑटोमाइजेशन अनिवार्य

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खान एवं पेट्रोलियम विभाग के निर्देशों के अनुपालन में जिले में खान विभाग द्वारा खनिज परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने एवं राजस्व चोरी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं।

एमई (प्रथम) जिनेश हुम्मड़ ने बताया कि जिले के सभी वे-ब्रिज संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि जिले में संचालित सभी वे-ब्रिजों को 30 मई 2026 तक चरणबद्ध तरीके से आवश्यक हार्डवेयर स्थापित कर ऑटोमाइजेशन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उन्हें ऑनबोर्ड एवं लाईव करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में ऑटोमाइजेशन पूर्ण नहीं करने वाले वे-ब्रिजों को विभागीय पोर्टल से डी-लिंक कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात संबंधित वे-ब्रिज से जनरेटेड रवान्ना कन्फर्म नहीं हो पाएंगे।

खान निदेशालय द्वारा सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे-ब्रिज ऑटोमाइजेशन के तहत शेष वे-ब्रिजों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। निर्देशानुसार जिन वे-ब्रिजों पर हार्डवेयर स्थापना शेष है, उनमें से 150 वे-ब्रिजों को 30 अप्रैल 2026 तक ऑनबोर्ड एवं लाईव किया जाना था, जबकि शेष 103 वे-ब्रिजों पर 30 मई 2026 तक चरणबद्ध रूप से हार्डवेयर स्थापित कर ऑटोमाइजेशन पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में ऑनबोर्ड एवं लाईव वे-ब्रिजों का नियमित निरीक्षण करने तथा शेष वे-ब्रिजों पर निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित आईए, एपी तथा नव नियुक्त जियोलॉजिस्ट का उपयोग विभिन्न हितधारकों से प्राप्त तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए और सभी वे-ब्रिज निर्धारित समय में सुचारू रूप से कार्य करने लगें।

खनिज परिवहन में संलिप्त वाहनों के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। जिन वाहनों में पूर्व से वीटीएस (जीपीएस) इंस्टॉलेशन हो रखा है, उन्हें शीघ्र विभागीय पोर्टल minesportal.rajasthan.gov.in पर ऑनबोर्ड कर 30 जून 2026 तक लाईव किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि के पश्चात बिना जीपीएस लगे वाहनों से खनिज परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, वे-ब्रिज ऑटोमाइजेशन एवं वीटीएस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी हितधारकों को समयसीमा एवं प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी मिल सके और कार्य में अपेक्षित गति लाई जा सके।

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